मुरादनगर ईओ निहारिका की जमानत याचिका खारिज
सूर्याबुलेटिन (गाजियाबाद)। मुरादनगर हादसे की आरोपी व नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी निहारिका सिंह की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। निहारिका सिंह ने अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की थी। अदालत ने उसी दिन सुनवाई के बाद फैसला शुक्रवार को सुरक्षित रख लिया है। शुक्रवार को सीजेआईएम कोर्ट ने निहारिका की जमानत याचिका खारिज कर दी। निहारिका के वकील का कहना है कि अब वे जिले के सेशन कोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल करेंगे। रविवार को मुरादनगर में श्मशान स्थल पर लिंटर गिरने से 25 लोगों की मौत हो गई एवं कई लोग घायल हो गए थे। इसमें मृतक जयराम के बेटे ने नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी निहारिका सिंह, अवर अभियंता चंद्रपाल, सुपरवाइजर आशीष, ठेकेदार अजय त्यागी और संजय गर्ग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। निहारिका सिंह ने बृहस्पतिवार को अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की थी।