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सुप्रीम कोर्ट का निर्देश- एनआईओएस स्टडी सेंटर से 10 किमी की दूरी पर बनाएं परीक्षा केंद्र

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सूर्या बुलेटिन : देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल (National Institute Of Open School) को आदेश दिया है कि वो अपने मान्यता प्राप्त संस्थानों से 10 किमी. की दूरी पर ही परीक्षा का केंद्र (Examination Centre) बनाएं. जिससे कि छात्र (Students) आसानी से और निश्चित रूप से परीक्षा (Exam) में शामिल हो सकें. दरअसल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट एनआईओएस (NIOS) से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा दायर एक याचिका (Petition) पर सुनवाई कर रही थी. इस याचिका में परीक्षा केंद्रों (Examination Centres) की दूरी तय करने को लेकर मांग की गई कि अध्ययन केंद्रों से परीक्षा केंद्रों की दूरी न्यूनतम हो.




कोर्ट ने कहा ओपन स्कूल से शिक्षा लेने वालों की बड़ी संख्या ग्रामीण क्षेत्रों से आती है. जस्टिस एसए नजीर और जस्टिस पीएम नरसिम्हा की अवकाशकालीन पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की और कहा कि इनमें से ज्यादातर छात्र गरीब तबके से आते हैं और वो सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर रहते हैं. तो ऐसे में परीक्षा केंद्रों को पास ही बनाया जाए.

परीक्षा केंद्र दूर बनाने के हो सकते हैं दुष्परिणाम

इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा केंद्रों को दूर करने से इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं. कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि अधिकांश छात्र समाज के गरीब तबके से आते हैं, जो कि अविश्वसनीय रूप से सार्वजनिक परिवहन के साधनों पर निर्भर हैं. इन सभी के लिए पढ़ाई की संभावना अपनी आजीविका के लिए है. ऐसे छात्रों के लिए दुर्गम और दूर-दराज के परीक्षा केंद्र बनाने के दुष्परिणामों की कल्पना करना मुश्किल है. कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक परीक्षा के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने में असमर्थता का परिणाम केवल छात्र द्वारा परीक्षा छोड़ने के तौर पर होगा, जो आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है.

नई शिक्षा नीति में परीक्षा केंद्रों की दूरी कम करने पर दिया जोर

मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 (Education Policy 2020) के अध्याय 6 में सामाजिक और शैक्षिक रूप (Social and Educational) से वंचित समूहों के लिए ग्रुप वॉक (Group Walk), साइकिल (Cycle) के माध्यम से उन्हें स्कूल छोड़ने, संस्थान और परीक्षा केंद्रों (Examination Centre) की दूरी कम करने पर जोर दिया गया है. पीठ ने कहा कि एनआईओएस (NIOS) मान्यता प्राप्त संस्थानों से 10 किमी. की दूरी के भीतर परीक्षा केंद्रों को निर्धारित करने का प्रयास करे. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये भी कहा कि एनआईओएस (NIOS) का ये कर्तव्य है कि वह परीक्षा केंद्रों (Examination Centres) को इस तरह से तय करे कि छात्र निश्चित रूप से और आसानी से परीक्षा में शामिल हो सकें. एनआईओएस परीक्षा (NIOS Examination) देने के लिए छात्रों से गांवों और कस्बों से लंबी दूरी तय कराने की अपेक्षा अतिरिक्त केंद्र बना दिए जाए.

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