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Home 25 इलाहाबाद 25 ‘सार्वजनिक स्थान पर हफ्ते भर पिलाना होगा ठंडा पानी और शरबत ‘ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिए आदेश ?

‘सार्वजनिक स्थान पर हफ्ते भर पिलाना होगा ठंडा पानी और शरबत ‘ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिए आदेश ?

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सूर्या बुलेटिन : इलाहबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक आरोपी की जमानत अर्जी को मंजूर कर एक रोचक फैसला सुनाया. कोर्ट ने आरोपी को ऐसी सजा दी है, जिससे उसको सीख मिलेगी. बता दें कि आरोपी को अब सार्वजनिक स्थानों पर राहगीरों को ठंडा पानी और शरबत पिलाना होगा. ये आदेश जस्टिस अजय भनोट ने नवाब नाम के शख्स की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है.




क्या है पूरा मामला?

दरअसल, हापुड़ जिले के सिंभावली थाने में 11 मार्च को सद्भाव बिगाड़ने का मामला दर्ज हुआ था. जिला न्यायालय ने याची की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था. इसके बाद याची ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. इसमें याची ने तर्क दिया था कि चुनाव परिणाम आने के बाद राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के बीच विवाद हुआ था. नारेबाजी के बाद लोग आपस मे झगड़ गए और थोड़ी देर बाद झगड़ा अचानक हिंसक रूप में परिवर्तित हो गया था. मगर इसमें याची का कोई दोष नहीं है उसे द्वेष वस फंसाया गया है और इस घटना में उसकी कोई भूमिका नहीं है.

मामले पर पर कोर्ट ने याची के तर्कों से सहमत होकर कहा कि याची जमानत का हकदार है. कोर्ट ने शर्तों के साथ याची को व्यक्तिगत मुचलके और दो प्रतिभूत के साथ रिहा करने का आदेश दिया. साथ ही सजा के तौर पर हापुड़ के किसी सार्वजनिक स्थान पर यात्रियों और राहगीरों को हफ्ते भर तक ठंडा पानी और शरबत पिलाने का निर्देश दिया है.

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