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हरिद्वार धर्म संसद मामले में जेल गए वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को सुप्रीम कोर्ट से मिली ज़मानत

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वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी पर एक और मुकदमा दर्ज सुप्रीम कोर्ट ने हे स्पीच मामले में जितेंद्र त्यागी उपर्फ वसीम रिजवी को तीन महीने की अंतरिम जमानत दी।

 

सूर्या बुलेटिन : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मुस्लिम से हिंदू बने चर्चित शिया नेता वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को बड़ी राहत दी है। उन्हें हेट स्पीच मामले में शीर्ष अदालत ने तीन महीने की अंतरिम जमानत दी है। अदालत के इस आदेश से जितेंद्र त्यागी के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि पिछले साल दिसंबर में आयोजित हरिद्वार धर्म संसद में जितेंद्र नारायण  त्यागी उपर्फ वसीम रिजवी ने अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगा था। उन्हें हेट स्पीम मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।




हरिद्वार धर्म संसद के दौरान धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में ज्वालापुर निवासी एक व्यक्ति की शिकायत पर हरिद्वार पुलिस ने आईपीसी की धारा 153ए ( असहमति, दुश्मनी या नफरत की भावनाओं को बढ़ावा देना ) के तहत मामला दर्ज किया गया था। जितेंद्र नारायण त्यागी के खिलाफ तीन मामले दर्ज किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट का रुख भी सख्त हेट स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वामी यति नरसिंहानंद और जितेंद्र नारायण त्यागी (रिज़वी) को लेकर सख्त रुख दिखाया। पुलिस ने वसीम रिजवी को गिरफ्तार करने के बाद सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए एक छिपे हुए एजेंडे के तहत काम करने का आरोप लगाया था। साथ ही दो समुदायों के बीच विद्वेष पैदा करने का भी आरोप लगाया था। इस मामले में गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मामले में नामजद पांच में से दो आरोपियों के बयान दर्ज किए हैं। विशेष टीम के एक सदस्य ने कहा कि एसआईटी ने मामले की अपनी चल रही जांच में अब तक पांच नामजद आरोपियों में से दो- जितेंद्र नारायण त्यागी पूर्व में वसीम रिजवी और अन्नपूर्णा मां से ही पूछताछ की है।

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