सूर्या बुलेटिन : ज्ञानवापी मस्जिद परिसर मामले में वाराणसी की सिविल कोर्ट में वकील कमिश्नर की तरफ से रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिन का समय मांगा गया है. जिस पर मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा लिया है. जानकारी के मुताबिक, मंगलवार को 4 बजे कोर्ट अपना आदेश सुनाएगा.
सुनवाई के दौरान वादी हिन्दू पक्ष की तरफ से मांग की गई है कि ज्ञानवापी में पूरब दीवार के दरवाजे को खोलकर प्रवेश दिया जाए, ताकि शिवलिंग तक पहुंचा जा सके. उन्होंने कहा कि बासबल्ली से वजह से बहुत अवरोध हुआ है.
हिंदू पक्ष के वकीलों ने दावा किया कि वजूखाने के ठीक नीचे शिवलिंग तक पहुंचने के लिए पूरब की तरफ से एक दरवाजा है लेकिन वहां काफी मलबा बड़ा है जिसको हटाया जाए. साथ ही उन्होंने मांग की है कि सरकारी अधिवक्ता की मांगों को खारिज किया जाए.
बता दें कि सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के उस हिस्से को सील किया गया है, जहां सर्वे के दौरान कथित तौर पर एक शिवलिंग मिला. इसी को लेकर जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र प्रसाद पांडे ने मंगलवार को कोर्ट के सामने एक याचिका दायर कर अपनी तीन मांग रखी हैं.
महेंद्र प्रसाद पांडे ने अपनी याचिका में ये 3 मांगे की-
- “माननीय न्यायालय द्वारा जिस परिसर को सील करने का आदेश पारित किया गया है, वह मानव निर्मित 3 फीट का गहरा तालाब है, जिसके चारों तरफ पाइप लाइन व नल लगा है. इसका प्रयोग नमाजी वजू करने के लिए करते हैं. इस परिसर के सील होने के दृष्टिगत वजू करने के लिए पाइप लाइन को सील क्षेत्र से बाहर शिफ्ट करना आवश्यक प्रतीत होता है.
- “सील किए हुए परिसर में कुछ शौचालय हैं, जिनका प्रयोग नमाजी करते हैं. इनकी अन्य कोई एंट्री नहीं है.”
- “मानव निर्मित तालाब में पानी भरा हुआ है जिसमें कुछ मछलियां हैं. परिसर के सील बंद होने की दशा में मछलियां भी बंद हो गई हैं, जिनके जीवन को खतरा हो सकता है. अतः इन्हें स्थानान्तरित करना आवश्यक प्रतीत होता है.“
वहीं सुनवाई के दौरान एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा ने कोर्ट से कहा कि मुझे दीवार खरोंचने का अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि एक वीडियोग्राफर ने मीडिया से बात की है जिससे रिपोर्ट की गोपनीयता भंग हो सकती है.
मीडिया के सामने जाकर दिए जा रहे बयान और इंटरव्यू को लेकर वादी, प्रतिवादी की तरफ से कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई गई.
कोर्ट ने सभी की दलीलों को सुना है और अब फैसला देगी. रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिन का समय मांगने की अर्जी पर कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया है. मंगलवार शाम 4 बजे कोर्ट अपना आदेश सुनाएगा.
बता दें कि कोर्ट रूम में वादी पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन, सुभाष चंद्र चतुर्वेदी और सुधीर त्रिपाठी शामिल रहे. वहीं प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अभय नाथ यादव और वकील रईस अहमद अंसारी भी सुनवाई के दौरान मौजूद रहे.