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162 साल पुराने राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे, सुनवाई के दौरान किसने क्या कहा ?

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 सूर्या बुलेटिन : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ऐतिहासिक आदेश में कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत 162 साल पुराने राजद्रोह कानून को तब तक स्थगित रखा जाना चाहिए जब तक कि केंद्र सरकार इस प्रावधान पर पुनर्विचार नहीं करती.

एक अंतरिम आदेश में, कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से तब तक इस प्रावधान के तहत कोई भी प्राथमिकी दर्ज करने से परहेज करने को कहा, जब तक इस पर पुनर्विचार नहीं हो जाता. भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने कहा कि धारा 124 ए के तहत लगाए गए आरोपों के संबंध में सभी लंबित मामले, अपील और कार्यवाही को स्थगित रखा जाए.

जमानत के लिए आ सकते हैं कोर्ट

बेंच ने आदेश में कहा, हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारें किसी भी प्राथमिकी दर्ज करने, जांच जारी रखने या आईपीसी की धारा 124 ए के तहत जबरन कदम उठाने से परहेज करेंगी. कोर्ट ने कहा कि जो लोग पहले से ही आईपीसी की धारा 124ए के तहत बुक हैं और जेल में हैं, वे जमानत के लिए संबंधित अदालतों का दरवाजा खटखटा सकते हैं.

कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अगर कोई नया मामला दर्ज किया जाता है तो संबंधित पक्ष राहत पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है और अदालतों से अनुरोध किया जाता है कि वे कोर्ट से पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए मांगी गई राहत की जांच करें.

कोर्ट ने जताई थी केंद्र के सुझाव पर सहमति

मंगलवार को, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं की सुनवाई को तब तक के लिए टालने के केंद्र के सुझाव पर सहमति जताई थी जब तक कि वह इस प्रावधान पर पुनर्विचार नहीं करती है. कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया था कि केंद्र राज्यों को धारा 124ए पर पुनर्विचार पूरी होने तक देशद्रोह के मामले दर्ज नहीं करने का निर्देश जारी करे और उस पर अपनी प्रतिक्रिया मांगी.

हालांकि, आज जब इस मामले को उठाया गया, तो भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया कि केंद्र द्वारा एक प्रस्तावित मसौदा निर्देश जारी करने के लिए तैयार किया गया है, यह ध्यान में रखते हुए कि एक संज्ञेय अपराध को पंजीकृत होने से नहीं रोका जा सकता है.

मामले पर सॉलिसिटर जनरल की दलीलें

उन्होंने कहा कि एक बार संज्ञेय अपराध हो जाने के बाद, केंद्र या न्यायालय की ओर से प्रावधान के प्रभाव पर रोक लगाना उचित नहीं होगा. इसलिए, मसौदा जांच के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी का चयन करने का सुझाव देता है, और उसकी संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के अधीन है. लंबित मामलों के संबंध में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वे प्रत्येक मामले की गंभीरता के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं. उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ लंबित मामलों में ‘आतंकी’ एंगल या मनी लॉन्ड्रिंग शामिल हो सकता है. उन्होंने जोर देकर कहा कि लंबित मामले न्यायिक मंच के सामने हैं और हमें अदालतों पर भरोसा करने की जरूरत है.

उन्होंने कहा, “यॉर लॉर्डशिप क्या विचार कर सकते हैं, अगर धारा 124 ए आईपीसी से जुड़े जमानत आवेदन का एक चरण है, तो जमानत आवेदनों पर तेजी से फैसला किया जा सकता है.” एसजी ने तर्क दिया कि किसी अन्य मामले में संवैधानिक पीठ की ओर से बनाए गए प्रावधानों पर रोक लगाने के लिए कोई अन्य आदेश पारित करना सही नजरिया नहीं हो सकता है.

उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में आक्षेपित धारा के तहत कोई भी व्यक्तिगत आरोपी अदालत के सामने नहीं था. यह तर्क दिया गया कि इस जनहित याचिका पर विचार करना इस कारण से एक खतरनाक मिसाल हो सकता है. एसजी ने इस बिंदु पर कोर्ट को आगे याद दिलाया, चर्चा यह नहीं है कि क्या यह कानून गलत है बल्कि यह है कि कानून में परिवर्तन के कारण धारा 124 ए अभी भी संवैधानिक है या नहीं. उन्होंने कहा कि अगर यह असंवैधानिक पाया जाता है तो इस पर रोक लगाई जा सकती है.

सिब्बल ने जताई आपत्ति

हालांकि, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई और कहा कि यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है. न्यायमूर्ति कांत ने बताया कि केंद्र के अनुसार, पंजीकरण पूर्व प्राथमिकी की जांच पुलिस अधीक्षक के पास जानी है और पूछा कि याचिकाकर्ताओं ने प्राथमिकी के पंजीकरण की जांच के लिए निष्पक्ष प्राधिकारी के रूप में किसे प्राथमिकता दी. इस पर सिब्बल ने जवाब दिया कि प्राथमिकी किसी के पास नहीं जानी चाहिए और इस पर पहली बार में ही अंतरिम अवधि के दौरान रोक लगा दी जानी चाहिए.

उन्होंने कहा कि उन्होंने धारा 124ए के संचालन पर रोक लगाने के लिए इस कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया और यह केवल केंद्र द्वारा संकेत दिए जाने पर आया. न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि मामले में बाद में विकास हुआ और अदालत केवल अंतराल के दौरान आक्षेपित धारा के तहत दर्ज मामलों के लिए एक व्यवहार्य समाधान तलाशने की कोशिश कर रही है. इस मौके पर एसजी ने कहा, “हम न्यायपालिका के सम्मान को कमतर नहीं आंक सकते.” एक निजी चर्चा के बाद, कोर्ट ने पक्षकारों से पूछा कि वर्तमान में कितने याचिकाकर्ता जेल में हैं.

वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने जवाब दिया कि एक मामले में याचिकाकर्ता को पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेम का हवाला देते हुए इस न्यायालय द्वारा संरक्षित किया गया था उन्होंने कहा, मैं इस ओर इशारा कर रहा हूं क्योंकि सॉलिसिटर ने कहा कि कोई भी आरोपी अदालत के सामने नहीं है.

इस बीच, वरिष्ठ वकील सिब्बल ने कहा कि वर्तमान में, 13,000 लोग इस प्रावधान के तहत जेल में बंद हैं. एसजी ने कहा कि किशोरचंद्र वांगखेम की ओर से दायर याचिका प्राथमिकी को रद्द करने की नहीं बल्कि धारा 124 ए को असंवैधानिक घोषित करने की मांग करती है. सीजेआई ने तब कहा कि बेंच ने विस्तृत चर्चा की थी और यह पाया गया था कि भारत संघ न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई प्रथम दृष्टया राय से सहमत है कि धारा 124A की कठोरता वर्तमान सामाजिक परिवेश के अनुसार नहीं है.

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