भड़काऊ भाषण के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के रुड़की में प्रस्तावित धर्म संसद में किसी तरह के भड़काऊ भाषण को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने का प्रदेश सरकार को आदेश दिया है।
सूर्या बुलेटिन : उत्तराखंड के रुड़की में प्रस्तावित धर्म संसद में किसी तरह का हंगामा न हो इसके लिए राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जरूरी कदम उठाने के लिए कहा गया है। भड़काऊ भाषण के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के रुड़की में प्रस्तावित धर्म संसद में किसी तरह के भड़काऊ भाषण को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने का प्रदेश सरकार को आदेश दिया है। कोर्ट ने उठाए गए कदमों और की गई कार्यवाही के बारे में राज्य के मुख्य सचिव से हलफनामा मांगा है।
भड़काऊ भाषण का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के रुड़की में कल प्रस्तावित धर्म संसद में किसी तरह के भड़काऊ भाषण को होने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने का प्रदेश सरकार को दिया आदेश। उठाए गए कदमों और की गई कार्यवाही के बारे में राज्य के मुख्य सचिव से मांगा हलफनामा।
कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच को रोका नहीं गया तो जिम्मेदार मुख्य सचिव होंगे और उन्हें कोर्ट में तलब किया जाएगा। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन किया जाना चाहिए। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस ए एम खानविलकर ने कहा कि सरकार की ओर से भरोसा दिया जा रहा है लेकिन वास्तव में इसका असर नहीं दिख रहा है।